GS by Ashish Kumar
सिंहासन मिलने का इंतजार मत करो बल्कि खुद को ऐसा बना लो की जहां आप खड़े हो सिंहासन वहीं लगाया जाए।
कर वंचन एवं कर परिहार (tax evasion and tax avoidance)
यदि कोई व्यक्ति या उद्यमी अपने आय का गलत लेखा-जोखा प्रस्तुत करके कर की अदायगी ना करें तो यह प्रक्रिया कर वंचन कहलाती है इसे कर की चोरी भी कहा जाता है। यह क्रिया गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जमा किया गया धन काला धन कहलाता है जो अर्थव्यवस्था इस काले धन पर आश्रित होती है उसे समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं यदि इस काले धन को सफेद धन में परिवर्तित किया जाए तो उस प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यदि काला धन जो देश के बाहर जमा है वह पुन: मनी लांड्रिंग द्वारा उसी देश में आ जाता है तो उसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं।
दूसरी ओर कर परिहार वैध मानी जाती है ऐसे कई वित्तीय उपकरण सरकार कर दाताओं को प्रदान करती है जिसके माध्यम से कर अदा करने वाला अपनी देयताओं को कम कर सकता है। उदाहरण के तौर पर बीमा पॉलिसी खरदना, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड,नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इत्यादि में निवेश करना।
ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे : –
* स्वच्छ ऊर्जा युक्त ग्रीन जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाया जा सकता है।
* निकट भविष्य में इलेक्ट्रोलाइजर को वैश्विक मांग से अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सकता है।
* वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग से ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन-एम्बेडेड लो-कार्बन उत्पादों जैसे ग्रीन अमोनिया और ग्रीन स्टील का निर्यात हो सकता है।
* निकट अवधि के नीतिगत उपाय ग्रीन हाइड्रोजन की मौजूदा लागत को कम कर सकते हैं।
* ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जायेगा।
* जीवाश्म ईंधन की खपत घटने से प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आपदाओं की बारंबारता व तीव्रता से राहत मिलेगी।
भरता के ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया मिशन इस दिशा में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं।
मिशन वात्सल्य
आरंभ: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना “मिशन वात्सल्य” यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की है।
उद्देश्य: मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको-व्यवस्था स्थापित करना है।
इसके साथ ही राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना था। “मिशन वात्सल्य” अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।
“मिशन वात्सल्य” के मुख्य कार्यों में संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना, सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत बनाना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना, गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।
सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां इस योजना को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। “मिशन वात्सल्य” को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तौर पर केन्द्र तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के बीच निर्धारित लागत बंटवारा अनुपात के अनुरूप लागू किया जाएगा। “मिशन वात्सल्य” योजना के नियम एक अप्रैल 2022 से लागू होंगे।
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