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उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश..........
* चुनौती दी गई कंडिका (Clause 2) को निरस्त (Set aside) कर दिया गया है.

* याचिकाकर्ता अब अपनी परिवीक्षा अवधि (Probation) के दौरान भी 100% वेतन पाने के हकदार हैं।

* अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के बकाया वेतन (Arrears) और अन्य लाभों की गणना करके 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए.

यह रहा जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च, 2026 को पारित आदेश (WP No. 6262 of 2026) का सरल हिन्दी सारांशः

मामला क्या था?

आनंद कुमार लोधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के एक आदेश (दिनांक 22.04.2024) की कंडिका 2 (Clause 2) को चुनौती दी थी। यह कंडिका सरकार के उस नियम पर आधारित थी, जिसके तहत सरकारी नौकरी में परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन न देकर किस्तों में (पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%) वेतन दिया जाता था।

कोर्ट के सामने मुख्य तर्क

* याचिकाकर्ता का पक्षः उनके वकील ने तर्क दिया कि इंदौर की डिवीजन बेंच पहले ही 'राज्य बनाम दिल्लीराज भीलाला' और 'इंदौर नगर निगम बनाम विनीता तिवारी' के मामलों में इस नियम को गलत ठहरा चुकी है। कोर्ट ने माना था कि समान काम के लिए कम वेतन देने का कोई तार्किक आधार नहीं है।

* राज्य सरकार का पक्षः सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विज्ञापन की शर्तें सरकारी सर्कुलर (दिनांक 12.12.2019) के अनुसार थीं, इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

न्यायालय का निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति मनिंदर एस. भट्टी ने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनायाः

* भेदभाव का अंत: कोर्ट ने कहा कि MPPSC से नियुक्त और अन्य माध्यमों से नियुक्त कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर ऐसा भेदभाव करना अनुचित है।

* समान कार्य, समान वेतनः 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के तहत, परिवीक्षा अवधि में भी कर्मचारी पूरे न्यूनतम वेतन का हकदार है।

* सर्कुलर रद्दः कोर्ट ने उस सर्कुलर को तर्कहीन मानते हुए याचिकास्वीकार कर ली।

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