Dr. Ambedkar Library
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11/04/2025
लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर —
ये तीनों शब्द कानून के क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन इनका प्रयोग भिन्न संदर्भों में होता है। आइए इन्हें स्पष्ट रूप से समझते हैं:
1. लॉयर (Lawyer):
अर्थ:
"लॉयर" एक सामान्य शब्द है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग होता है जिसने कानून की पढ़ाई की हो (यानि LLB या समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो)।
मुख्य बातें:
लॉयर जरूरी नहीं कि कोर्ट में केस लड़े।
वे कानूनी सलाह दे सकते हैं, दस्तावेज बना सकते हैं, या कंपनी में लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं।
बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए।
2. एडवोकेट (Advocate):
अर्थ:
एडवोकेट वह लॉयर होता है जो बार काउंसिल में पंजीकृत होता है और अदालत में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व (Representation) कर सकता है।
मुख्य बातें:
एडवोकेट कोर्ट में केस लड़ सकता है।
इसके लिए लॉयर को All India Bar Examination (AIBE) पास करना होता है (भारत में)।
एडवोकेट्स कोर्ट में बहस कर सकते हैं, क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आदि।
3. बैरिस्टर (Barrister):
अर्थ:
"बैरिस्टर" एक ब्रिटिश कानूनी प्रणाली से जुड़ा पद है। यह उन वकीलों को कहा जाता है जिन्होंने इंग्लैंड (खासकर "इनर टेम्पल", "मिडल टेम्पल" आदि जैसे संस्थानों) से कानून की पढ़ाई कर 'बार एट लॉ' की डिग्री ली हो।
मुख्य बातें:
यह भारत में आमतौर पर नहीं मिलता, लेकिन ब्रिटिश राज के समय कुछ भारतीयों ने यह उपाधि प्राप्त की थी (जैसे बोधिसत्व डॉ० आंबेडकर, मो. अली जिन्ना, महात्मा गांधी)।
बैरिस्टर यूके की कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है।
यह शब्द भारत में सम्मानसूचक रूप में प्रयोग किया जाता है, न कि किसी विशेष कानूनी दर्जे के लिए।
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