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25/08/2024
🛑🛑संपत्ति के सह-स्वामित्व का क्या अर्थ है?
🛑🛑सह-स्वामित्व बेहतर क्यों है?
👉सह-स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व का अर्थ है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही संपत्ति के लिए शीर्षक रखते हैं।
🛑सह-स्वामित्व के प्रकार क्या हैं?
✅सामान्य में किरायेदार:
जब दो या दो से अधिक लोग संपत्ति खरीदते हैं लेकिन संपत्ति में प्रत्येक के हिस्से का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करते हैं, तो 'किरायेदारी-इन-आम' मौजूद है। सभी सह-मालिक पूरी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं और प्रत्येक सह-मालिक को संपत्ति में बराबर हिस्सा माना जाता है।
✅संयुक्त किरायेदारी:
संयुक्त किरायेदारी सह-स्वामित्व का एक रूप है जहां संपत्ति के बराबर शेयरों में एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इस प्रकार की किरायेदारी सह-मालिकों के लिए संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार प्रदान करती है जो अन्य सह-मालिकों से बाहर निकलती हैं।
✅पूर्णता से किरायेदारी:
यह संयुक्त किरायेदारी का एक विशेष रूप है जब संयुक्त किरायेदार अर्थात् पति और पत्नी हैं - प्रत्येक के पास आधा हिस्सा है।
🛑🛑सह-मालिक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून क्या हैं?
✅संपत्ति अधिनियम 1882 के हस्तांतरण की धारा 44 सह-मालिक द्वारा हस्तांतरण के साथ संबंधित है और यह इस प्रकार के लेनदेन में ट्रांसफ्री के अधिकारों से भी संबंधित है।
✅इस अधिनियम के मुताबिक, प्रत्येक संयुक्त या सह-मालिक की पूरी संपत्ति पर मालिकाना अधिकार होता है। इसलिए, किसी भी बिक्री को शामिल सभी सह-मालिकों की सहमति से किया जाना चाहिए। यदि, हालांकि, समझौते में विशिष्ट स्थितियां हैं जो संपत्ति के कुछ हिस्सों / हिस्सों के सह-मालिकों को विशेष अधिकार देती हैं, तो सह-मालिक अपना हिस्सा बेच सकता है जिसे वह चुनता है।
🛑🛑सह-मालिक के अधिकार क्या हैं?
सह-मालिक स्वामित्व के तीन अनिवार्यताओं के हकदार है:
कब्जे का अधिकार उपयोग करने का अधिकार यदि संपत्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है, तो संपत्ति के अपने हिस्से का निपटान करने का अधिकार।
🛑🛑सह-स्वामित्व बेहतर क्यों है?
✅यदि आप विवाहित जोड़े हैं, तो अपने पति / पत्नी के साथ घर बनाने के लिए कई फायदे हैं।
✅दोनों कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त स्वामित्व के मामले में, पति, साथ ही पत्नी व्यक्तिगत रूप से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती का दावा करने में सक्षम होंगे।
✅प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कटौती प्रिंसिपल धारा के अधीन 80 सी के लिए 1.5 लाख और ब्याज घटक धारा के अधीन 24 (बी) के लिए 2 लाख है।
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25/08/2024
🔴🔴साइबर क्राइम होने पर तुरंत यहां करें शिकायत, मुसीबत से बच जाएंगे, तरीका जान लें
🔴राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
✔️यदि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।
✔️इसके अलावा https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर लिखित शिकायत कर सकते हैं।
✔️इस साइट पर जाने के बाद होमपेज पर दिख रहे शिकायत दर्ज करें के बटन पर क्लिक करें। अगले पेज पर नियम और शर्तें पढ़ें और स्वीकार करें।
'✔️अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें' बटन पर क्लिक करें।
'नागरिक लॉगिन' विकल्प चुनें और नाम, ईमेल और फोन नंबर जैसी जानकारी दें।
✔️अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें, कैप्चा भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अगले पेज पर, उस साइबर अपराध के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं।
✔️इस फॉर्म को चार भागो में विभाजित किया गया है-सामान्य जानकारी, पीड़ित जानकारी, साइबर अपराध की जानकारी और प्रीव्यू।
✔️प्रत्येक भाग में मांगी गई आवश्यक जानकारी दें।
जानकारी को ठीक से देखने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
अब एक नए पेज पर क्राइम की पूरी जानकारी जैसे स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर या अन्य फाइलें अपलोड करें और सेव एंड नेक्स्ट' पर क्लिक करें।
✔️जानकारी वेरिफाइड करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
आपको एक कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है।
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