GST HelpSite
HelpSite provides
GST & ITR Return Filing,
Business Registration &
Related Consultancy services.
13/09/2025
on Exemption
सरकार ने 22 सितंबर से स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट देने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि अब आपको अपने प्रीमियम पर GST नहीं देना होगा। ज़्यादातर मामलों में, इससे आपको सीधा 18% का फायदा होगा।
यहाँ कुछ आम सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं:
#1. क्या GST छूट का मतलब सीधा 18% की छूट है?
◦ हाँ, ज़्यादातर मामलों में आपको सीधा 18% की छूट मिलेगी। पहले आप ₹100 के प्रीमियम पर ₹18 GST देते थे, कुल ₹118। अब GST हट गया है, तो यह सीधा ₹100 हो जाएगा। हालाँकि, बीमा कंपनियाँ अपने खर्चों पर जो GST देती हैं, उसकी छूट उन्हें अब नहीं मिलेगी (जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC कहते हैं)। कुछ कंपनियाँ शायद प्रीमियम थोड़ा बढ़ा सकती हैं ताकि इस लागत को पूरा कर सकें। लेकिन अभी, बड़ी बीमा कंपनियाँ जिनसे Ditto काम करता है, वे यह लागत खुद उठा रही हैं, इसलिए ग्राहकों को पूरा 18% का फायदा मिलेगा।
#2. क्या यह GST छूट नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी के रिन्यूअल दोनों पर लागू होगी?
◦ हाँ, यह GST छूट सभी नई व्यक्तिगत पॉलिसियों और सभी मौजूदा व्यक्तिगत पॉलिसियों के रिन्यूअल प्रीमियम पर लागू होगी, क्योंकि GST एक लेनदेन-आधारित टैक्स है।
#3. अगर मैंने पहले ही अपना प्रीमियम भर दिया है, तो क्या मुझे छूट मिलेगी?
◦ नई पॉलिसी के लिए, यह कुछ तारीखों पर निर्भर करता है:
▪ पॉलिसी जारी होने की तारीख (Policy Issuance Date): जब बीमा कंपनी पॉलिसी का दस्तावेज़ जारी करती है।
▪ कवरेज शुरू होने की तारीख (Risk Commencement Date): जब आपका बीमा कवरेज आधिकारिक तौर पर शुरू होता है।
◦ अगर आपकी पॉलिसी 22 सितंबर या उसके बाद जारी हुई है और आपका कवरेज भी 22 सितंबर या उसके बाद शुरू होता है, तो आपको GST की वापसी मिलेगी।
◦ उदाहरण: मान लीजिए आपने 15 सितंबर को प्रीमियम भरा और उसी दिन कवरेज शुरू हो गया। लेकिन पॉलिसी का दस्तावेज़ 25 सितंबर को जारी हुआ। इस मामले में, GST छूट लागू नहीं होगी क्योंकि आपका कवरेज 22 सितंबर से पहले ही शुरू हो गया था।
◦ आसान भाषा में: अगर आपकी कवरेज 22 सितंबर से पहले शुरू हुई है, तो GST लगेगा, चाहे पॉलिसी बाद में जारी हुई हो।
#4. क्या 22 सितंबर से पहले नई पॉलिसी खरीदना समझदारी है, या बाद में इंतज़ार करना चाहिए?
◦ कई बीमा कंपनियाँ अब एक अस्थायी व्यवस्था कर रही हैं। वे ग्राहकों से पहले ही सहमति ले रही हैं कि पॉलिसी 22 सितंबर के बाद ही जारी की जाए, भले ही आप आज भुगतान करें। इससे पॉलिसी जारी होने और कवरेज शुरू होने की दोनों तारीखें 22 सितंबर के बाद आती हैं, और आपको छूट मिल जाती है।
◦ लेकिन कुछ कंपनियाँ भुगतान मिलते ही कवरेज शुरू कर देती हैं। ऐसे में, कवरेज 22 सितंबर से पहले शुरू हो जाएगी और GST लगेगा। यदि आपकी बीमा कंपनी ऐसा करती है, तो बेहतर होगा कि आप 22 सितंबर के बाद ही पॉलिसी खरीदें।
◦ एक चेतावनी: यदि आप पॉलिसी जारी होने में देरी करते हैं, तो इस दौरान आपके पास कोई कवरेज नहीं होगा।
#5. अगर मेरा रिन्यूअल प्रीमियम 22 सितंबर से पहले देय है, तो क्या होगा?
◦ आम तौर पर, रिन्यूअल में कवरेज भुगतान करते ही शुरू हो जाता है। तो अगर आप 22 सितंबर से पहले भुगतान करते हैं, तो GST लगने की संभावना है।
◦ स्वास्थ्य बीमा के लिए: कुछ कंपनियाँ अभी भुगतान लेने के बाद पॉलिसी जारी करने में 22 सितंबर के बाद तक की देरी कर सकती हैं, और GST वापस कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपकी कवरेज 22 सितंबर के बाद ही शुरू होगी, और इस बीच आप कवर नहीं होंगे। यदि इस गैप में कोई स्वास्थ्य समस्या आती है, तो आपका क्लेम खारिज़ हो सकता है।
◦ टर्म इंश्योरेंस के लिए: बीमा कंपनियाँ यहाँ भुगतान रोकने की बात नहीं कह रही हैं। टर्म पॉलिसी में कवरेज रिन्यूअल की देय तिथि (due date) से जुड़ी होती है, न कि भुगतान की तारीख से। इसलिए, अगर आपका रिन्यूअल 22 सितंबर से पहले देय है, तो GST लगने की संभावना है, चाहे आप समय पर भुगतान करें या ग्रेस पीरियड में।
#6. मेरी पॉलिसी रिन्यूअल की तारीख 22 सितंबर के बाद है, लेकिन मैंने पहले ही प्रीमियम भर दिया है। क्या मुझे छूट मिलेगी?
◦ हाँ, यदि आपकी रिन्यूअल की तारीख 22 सितंबर के बाद है, तो GST छूट लागू होगी। बीमा कंपनियाँ रिन्यूअल की तारीख निकलने के बाद GST वापस कर देंगी। यदि आपको अपने आप वापसी नहीं मिलती है, तो आपको 22 सितंबर के बाद अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए।
#7. मैंने हाल ही में नई पॉलिसी खरीदी है और मैं अभी भी 'फ्री-लुक' पीरियड में हूँ। क्या मैं रद्द करके 22 सितंबर के बाद दोबारा खरीद सकता हूँ ताकि छूट मिल सके?
◦ आप फ्री-लुक पीरियड में पॉलिसी रद्द कर सकते हैं, और बीमा कंपनी कुछ शुल्क (जैसे स्टैंप ड्यूटी और जितने दिन आप कवर थे उसका प्रीमियम) काटकर बाकी प्रीमियम वापस कर देगी।
◦ उदाहरण: अगर आपने 10 सितंबर को पॉलिसी खरीदी और 20 सितंबर को रद्द कर दी, तो बीमा कंपनी 10 दिनों का प्रीमियम काट सकती है।
◦ हालांकि, इसकी सलाह नहीं दी जाती है। GST बचाने के चक्कर में रद्द करने से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, नई पॉलिसी खरीदने का मतलब है कि आपको दोबारा मेडिकल जांच आदि से गुजरना होगा, और अगर इस बीच कोई नई स्वास्थ्य समस्या सामने आती है, तो नई पॉलिसी मिलना मुश्किल हो सकता है।
#8. मैंने मल्टी-ईयर पॉलिसी (कई सालों का प्रीमियम एक साथ) ली है। क्या मुझे छूट मिलेगी?
◦ दुर्भाग्य से, यहाँ कोई छूट नहीं मिलेगी। यदि आपने पहले ही 2 या 3 साल का प्रीमियम एक साथ भर दिया है, तो आपको GST छूट नहीं मिलेगी। यह छूट केवल उन लेनदेन पर लागू होती है जो 22 सितंबर या उसके बाद होते हैं।
30/07/2023
Fake refund is not advisable
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the business
Website
Address
Laxmi Nagar
Delhi
110092