Justice Paramount
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Justice Paramount, Lawyer & Law Firm, Gurgaon, Gurugram.
03/08/2023
➡️ सतपाल तंवर पर दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
➡️ शिकायतकर्ता की मृत्यु की अवस्था में उसके परिवार का कोई सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा
➡️ भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर के मामले में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को जवाबी पार्टी बनाने का आदेश दिया
चंडीगढ़। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने अपना अहम फैसला सुनाया है। माननीय जस्टिस संजीव बेरी की अदालत ने यह अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यदि केस ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसके प्रतिनिधि के तौर पर केस में शिकायतकर्ता की भूमिका निभा सकता है। केस को इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। वर्ष 2018 में फरीदाबाद के डबुआ थाने में सतपाल तंवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 506 और 295ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस ने सतपाल तंवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। यह एफआईआर शिकायतकर्ता हाजी कमरुद्दीन की तरफ से अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। बाद में शिकायतकर्ता हाजी कमरूदीन जिला एवं सत्र न्यायालय फरीदाबाद में पेश हुए और कहा कि इस मामले में नवाब सतपाल तंवर को पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया है जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद शिकायतकर्ता हाजी कमरुद्दीन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में भी पेश हुए और कहा कि सतपाल तंवर इस मामले में दोषी नहीं है। जिला न्यायालय फरीदाबाद और चंडीगढ़ हाईकोर्ट में हाजी कमरुद्दीन ने सतपाल तंवर के पक्ष में अपने बयान भी दर्ज कराए थे और हलफनामा भी लिखकर दिया था। इसी आधार पर सतपाल तंवर ने एफआईआर को फर्जी और झूठी बताते हुए चंडीगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया था और एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन सुनवाई के दौरान ही शिकायतकर्ता हाजी कमरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सतपाल तंवर खुद इस मामले में पेश हुए थे। सतपाल तंवर की तरफ से एडवोकेट अश्विनी नागरा, निशा तंवर एडवोकेट, माला सिंह एडवोकेट, विकास नागरा एडवोकेट, प्रदीप सिंहमार एडवोकेट आदि पेश हुए और अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। वहीं शिकायतकर्ता हाजी कमरुद्दीन की तरफ से एडवोकेट सलीम अहमद पेश हुए। सतपाल तंवर और उनके अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता कमरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है ऐसे में केस को चलाया जाना कानून हित में नहीं होगा। अपनी मृत्यु से पहले हाजी कमरुद्दीन माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय फरीदाबाद में अपना बयान दर्ज करा गया है और हलफनामा भी लिखकर दे गया है। वहीं माननीय हाईकोर्ट में भी शिकायतकर्ता में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना हलफनामा प्रस्तुत कर दिया है। वह इस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। सतपाल तंवर पूरी तरह से निर्दोष है जिसे पुलिस ने राजनीतिक साजिश के तहत गलत तरीके से आरोपी बनाया है।
इस पर महिला DAG हरियाणा एडवोकेट गगनदीप कौर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बेशक शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। इस आधार पर मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। बेशक वो अपनी गवाही दे गया और हलफनामा दे गया है लेकिन उसकी प्रामाणिकता के लिए शिकायतकर्ता का पारिवारिक प्रतिनिधि या हरियाणा सरकार मामले में पेश हो सकते हैं। सिर्फ मृत्यु को आधार मानकर केस को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि शिकायतकर्ता के कानूनी पारिवारिक प्रतिनिधि को कोई आपत्ति नहीं है। इस पर शिकायतकर्ता के वकील सलीम अहमद ने अदालत को बताया कि हाजी कमरुद्दीन इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और माननीय न्यायालय में आकर अपना पक्ष रख चुका है।
शिकायतकर्ता, सरकार और बचाव पक्ष तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय जस्टिस संजीव बेरी ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता सतपाल तंवर को आदेश दिया कि वह अपनी इस याचिका को वापिस लेकर एक महीने के भीतर नए सिरे से याचिका दाखिल करे और शिकायतकर्ता के पारिवारिक प्रतिनिधि उसके बेटे को बेंच के समक्ष प्रस्तुत करे। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता हाजी कमरुद्दीन के बेटे पारिवारिक प्रतिनिधि के तौर पर अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखे। अदालत के आदेश पर सतपाल तंवर पक्ष के वकीलों ने याचिका को वापिस लेते हुए अदालत को भरोसा दिया कि वे नए सिरे से अदालत के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे और शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि उनके बेटे को अदालत के समक्ष पेश करेंगे।
03/08/2023
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में FIR Quashing Petition की तैयारी के दौरान...
--
निशा तंवर अधिवक्ता
न्याय सर्वोपरि
अदिती सिंह (लीगल मैनेजर)
📲+91-9711399986
Nisha Tanwar Advocate
Justice Paramount
03/08/2023
मुश्किलें आपको खत्म करने के लिए नहीं !
आपको बनाने के लिए जिंदगी में आती हैं !!
आपको सुबह की मीठी सी 🌹Good Morning🌹
--
निशा तंवर अधिवक्ता
न्याय सर्वोपरि
Nisha Tanwar Advocate
Justice Paramount
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Culinary Team
Attire
Website
Address
Gurgaon
Gurugram
122001