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Law Institute

*कानून की बात अनुपम के साथ* – WhatsApp channel 02/03/2026

Gohar Mohammed बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC)
(2023) 4 SCC 381 — संक्षेप (Brief in Hindi)
मुद्दा:
क्या बीमा कंपनी उस स्थिति में मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगी जब दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास परमिट तो हो, लेकिन वह दुर्घटना स्थल/मार्ग के लिए वैध न हो?
निर्णय (Held):
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वाहन का परमिट दुर्घटना वाले स्थान या मार्ग के लिए वैध नहीं था, तो इसे बिना परमिट वाहन का उपयोग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
कानूनी सिद्धांत (Ratio):
सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध रूट परमिट के वाहन चलाना मौलिक वैधानिक उल्लंघन है।
यह उल्लंघन बीमा अनुबंध की जड़ पर प्रहार करता है।
अतः मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी वाहन मालिक की होगी, न कि बीमाकर्ता की।
पूर्व निर्णय पर निर्भरता:
इस निर्णय में Amrit Paul Singh v. TATA AIG General Insurance Co. Ltd., (2018) 7 SCC 558 में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण (follow) किया गया।

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