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15/11/2023
PM KISSAN किस्त अपडेट
सभी किसानों को PM किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 15 वी किस्त आज यानी 15 नवम्बर 2023 को 11:30 बजे के बाद सभी पात्र किसानों के सीधे बैंक खातों में 2000- 2000₹ आने शुरू हो जाएंगे
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27/06/2023
*सोलर अपडेट*
हरियाणा के किसानो के लिए एक बार फिर सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिड़ी, "पहले आओ - पहले पाओ" के आधार पर सोलर पंप के लिए 28 जून से शुरू होंगे जो 12 जुलाई तक आवेदन होंगे ।
इसके लिए जो दस्तावेज चाहिए वो निम्नलिखित हैं।
1 किसान का आधार कार्ड
2 किसान की फैमिली आई डी
3 किसान का एक चालू बैंक खाता
4 किसान के जमीन की नकल
5 एक एफिडेविट कि किसान के पास पहले बिजली का कनेक्शन नहीं है।।
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28/12/2022
SMC बदलाव...पंचायत की भागीदारी.... पंचायत चुनाव के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश
*पंचायतें संभालेंगी स्कूलों की जिम्मेदारी...सरपंच और पंच भी होंगे कमेटी के सदस्य*
*15 जनवरी तक गठित करनी होगी मैनेजमेंट कमेटी*
*हरियाणा में अब पढ़ी लिखी पंचायतें स्कूलों को संभालेंगी। पंच-सरपंचों को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। यह पद 2 साल से खाली पड़े थे। चूंकि अब प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा कि स्कूल के मुखिया को अब सरपंच को कमेटी का सदस्य बनाना होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में वही सदस्य बन सकते हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यह नियम पंचायत या सरपंच पर लागू नहीं होता। स्कूलों में कमेटी प्रबंधन कार्य देखती हैं, इसमें बच्चों और अध्यापकों की हाजिरी नियमित करना भी शामिल है।*
*दोपहर के भोजन से लेकर निर्माण कार्य, पढ़ाई- लिखाई, बोर्ड का रिजल्ट सुधारना, ड्रॉप आउट बच्चों के दाखिले जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है।*
*15 जनवरी तक गठित करनी होगी मैनेजमेंट कमेटी*
-शिक्षा विभाग की ओर से अब स्कूल मुखिया को निर्देश जारी किए हैं कि वे 15 जनवरी तक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करें। इसके तहत ग्राम पंचायतों को पत्र लिखा जाएगा, इसमें एसएमसी में शामिल होने के लिए सदस्यों का नाम मांगने का आग्रह किया जाएगा। यह आग्रह स्कूल मुखिया या एसएमसी प्रधान द्वारा ग्राम सचिव को लिखा जाएगा। इसके लिए 2. से 9 जनवरी तक समय निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत से सरपंच के जरिए नाम को प्राप्त करना एवं जरुरत पड़ने पर वे व्यक्तिगत रुप से सरपंच से मिल सकते हैं। कमेटी की बैठक बुलाकर ग्राम पंचायत द्वारा सदस्य को मनोनीत किया जाएगा एवं उसे शपथ दिलाई जाएगी। यह कार्य 16 जनवरी को पूरा किया जाना है।*
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27/12/2022
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आनी शुरू हो गई है एक - दो दिन तक सभी पात्रों के सीधे बैंक खातों में आ जाएगी।।
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25/12/2022
हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।
ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों)
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।
डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन
उन्होंने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन ,राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन ,राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण , हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना , पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र , राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन , वाहन परिवर्तन , वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस ( परिवहन वाहनों )
जिला परिवहन अधिकारी सह पंजीकरण एंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस( परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है।
राज्य से बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहन 15 दिन ,राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण ,हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना ,पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र ,राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तात्तरण फिटनेस प्रमाणपत्र 7 दिन ,परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय )5 दिन की सीमा तय की गई है ।
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