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बिजली चोरी के मामले में आरोपी को 2 साल का कारावास और 2.21 लाख रुपये का जुर्माना
मुरैना वृत्त के अंबाह संभाग अंतर्गत विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायालय (विद्युत) अम्बाह, जिला मुरैना ने आरोपी सरताज खान को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 21 हजार 176 रुपये की राशि की वसूली के आदेश भी पारित किए हैं।
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सतर्कता टीम द्वारा 12 मई 2016 को अंबाह क्षेत्र में जांच के दौरान आरोपी सरताज खान द्वारा अपनी व्यवसायिक दुकान में अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुए बिजली चोरी करते पाए जाने पर मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण क्रमांक 40/2017 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश विद्युत, मुरैना श्री धीरेंद्र सिंह मंडलोई की अदालत ने दिनांक 03 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी सरताज खान को विद्युत चोरी के अपराध में दोषसिद्ध कर दो वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय द्वारा विद्युत चोरी के सिविल दायित्व के रूप में 2 लाख 21 हजार 176 रुपये की राशि की वसूली के आदेश भी पारित किए गए हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट श्री जांगिड़ ने दो आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए दो आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में थाना सरायछोला अंतर्गत ग्राम जैतपुर निवासी 30 वर्षीय डरूआ पुत्र रामनारायण सिंह गुर्जर तथा ग्राम जैतपुर निवासी 44 वर्षीय रनवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर शामिल हैं।
लोक व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाए रखने तथा इन व्यक्तियों की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया है कि दोनों अपराधी आगामी एक वर्ष की अवधि तक जिला मुरैना सहित इसके निकटवर्ती जिलों ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमाओं से बाहर रहेंगे। साथ ही, बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के वे उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था एवं आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जारी किया गया है।
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ई-ऑफिस प्रशिक्षण 3, 4 एवं 5 जून को आयोजित होगा
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी, मुरैना द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षण के दौरान ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन फाइलों, नोटशीटों एवं अन्य कार्यालयीन पत्रावलियों के संचालन तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 3, 4 एवं 5 जून 2026 को पुरानी जिला पंचायत भवन, नेहरू पार्क रोड, मुरैना में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 जून को उपायुक्त (सहकारिता) कार्यालय तथा सहायक संचालक जनसंपर्क, मुरैना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार 4 जून को आयुक्त नगर पालिक निगम, मुरैना तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 5 जून को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा प्राचार्य, पॉलीटेक्निक कॉलेज, मुरैना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी ने संबंधित विभागों से निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि ई-ऑफिस प्रणाली का सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
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