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07/06/2021
कर्मचारियों के हाथ में आने वाली Salary घटेगी, PF बढ़ेगा; लागू होने जा रहे हैं ये 4 Labour Codes देश में श्रम सुधारों की दिशा में काम कर रही मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में चारों श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू कर देगी. य....
03/07/2020
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किसी पाकिस्तानी चैनल की डिबेट का वीडियो है
बंदे ने जो बात कही, उस से कोई इनकार नहीं कर सकता
काबिले तारीफ़!!
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🕹️
रोने वालों को तो रोने का बहाना चाहिये...
👉आज वे पैदल जाते मज़दूरों पर रो रहे हैं।
👉🏾घर पहुचा दिया तो किराये पर रोना।
👉शराब दुकान बंद तो रोना।
👉🏾खोल दिया तो रोना।
👉कल को जिन के विवाह स्थगित होंगे उन पर रोयेंगे।
👉 सरकार के कोरोना रोकने के प्रयासों (lockdown) पर।
👉🏾 यदि फैल गया तो लोगों की लाशों पर।
👉यदि लोग न मरे तो अर्थव्यवस्था पर।
👉🏾अर्थव्यवस्था को संभाल लिया तो सेंसेक्स के गिरने पर।
👉सेंसेक्स उठ गया तो GDP पर।
👉🏾GDP growth सही आ गयी तो उस के caculation method पर।
👉उस से सन्तुष्ट कर दिया तो रुपये की गिरती कीमत पर।
👉🏾रुपया चढ़ गया तो महंगाई पर।
👉महंगाई घट गई तो किसानों की दुर्दशा पर।
👉🏾किसानों को सीधा लाभ दे दिया तो उसके बहुत कम होने पर।
👉सेना को हथियार मिले तो ग़रीब की थाली पर।
👉🏾ग़रीबों को फ़ोकस में लिया तो सेना के घट रहे बजट पर।
👉कंधार में प्लेन हाइजेक हुआ तो सिसकते परिवारों पर।
👉🏾आतंकवादी छोड़ दिये तो उनके छोड़े जाने पर।
👉आंतकी हमला हुआ तो हमले पर।
👉🏾हमला होने से पहले ही आतंकवादी पकड़ लिये गये तो पकड़े गए 'निर्दोष' लोगों पर।
👉सब्जी मँहगी हुई तो गृहणियों के बजट पर।
👉🏾सब्जी सस्ती हुई तो किसानों की दुर्दशा पर।
👉प्याज़ 100/- हुआ तो थाली के ज़ायके पर।
👉🏾प्याज़ 8/- रह गया तो नासिक के किसानों पर।
👉अरहर 150/- हो गई तो महंगाई पर !
👉🏾 65/- रह गई तो फिर किसानों पर।
👉पाकिस्तान से बदला ले लिया तो सैनिकों की जान खतरे में डालने पर।
👉🏾बदला न लिया तो देश की सुरक्षा से समझौते पर।
👉GST लग गया तो व्यापारियों पर।
👉🏾GST न लगे तो कर सुधारों पर।
👉रोमियो स्कॉड बना तो लड़कों के पिटने पर।
👉🏾स्कॉड ठंडा हो जाये तो युवतीयों के छिड़ने पर।
👉नक्सली जवानों को मार दें तो जवानों पर।
👉🏾पुलिस नक्सलियों को पकड़ ले तो विरोध, स्वतन्त्रता के हनन पर।
👉जामिया में पुलिस एक्शन ले तो एक्शन पर।
👉🏾JNU में एक्शन न ले तो एक्शन न लेने पर।
👉 उनकी ग्रह दशा ही रोने वाली रही है और उन्हें मलाई चाटने को नहीं मिल रही है। उनका जन्म ही रोने के लिये हुआ है और उनके कर्म ही रोने वाले हैं !
आगे बढ़िये... देश के साथ चलिए और रोने वालों को अपना काम करने दीजिए... उनसे बहस मत करिए।
मिशन न्यू इंडिया
भारत विश्व गुरु
🇮🇳🎡🇮🇳🎡
18/05/2020
लॉक डाउन ३१ मई तक।। क्या खुलेगा, क्या नहीं।। नीचे दी सूची देखे।।
इलाहाबाद हाइकोर्ट का बड़ा फैसला - लाउडस्पीकर से अजान पर #पाबंदी_सही, यह #इस्लाम_का_हिस्सा_नहीं
कोर्ट नें कहा-किसी भी मस्जिद से #लाउडस्पीकर_से_अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है।
कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग पर बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद से अजान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।
बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला दिया है। गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने जिलाधिकारी के मस्जिदों मे लाकडाउन के दौरान अंजान पर लगायी रोक के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की थी।
गाजीपुर की मस्जिदों में अजान पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर के वगैर अजान की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता। हाई कोर्ट अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान पर रोक को वैध माना है।कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश का सभी जिलाधिकारियों से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने अफजाल अंसारी व फर्रूखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची ने लाउडस्पीकर से मस्जिद से रमजान माह में अजान की अनुमति न देने को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर हस्तक्षेप करने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर ली और सरकार से पक्ष रखने को कहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। स्पीकर से अजान पर रोक सही है। कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी, इसलिए यह नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी दूसरे को जबरन सुनाने का अधिकार नहीं देती है। एक निश्चित ध्वनि से अधिक तेज आवाज बिना अनुमति बजाने की छूट नहीं है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर की आवाज पर रोक का कानून है। कोर्ट के कई फैसले हैं, जिस पर नियंत्रण का सरकार को अधिकार है।
मालूम हो कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के आयोजनों एवं एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रदेश में रोक लगायी गयी है। लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक है।
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