BPSC Maker
Crack BPSC With BPSC Maker
11/05/2026
बिहार के माननीय मंत्री का नाम व विभाग
1. सम्राट चौधरी - सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमान, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं
2. विजय कुमार चौधरी - जल संसाधन, संसदीय कार्य
3. बिजेन्द्र प्रसाद यादव - वित्त, वाणिज्य-कर
4. श्रवण कुमार ग्रामीण - विकास, सूचना एवं जन-संपर्क
5. विजय कुमार सिन्हा - कृषि
6. दिलीप कुमार जायसवाल - राजस्व एवं भूमि
7. निशांत कुमार - स्वास्थ्य
8. लेसी सिंह - भवन निर्माण
9. राम कृपाल यादव - सहकारिता
10. नीतिश मिश्रा - नगर विकास एवं आवास, सूचना प्रावैधिकी
11. दामोदर रावत - परिवहन
12 संजय सिंह टाइगर - उच्च शिक्षा, विधि
13. अशोक चौधरी - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
14 . भगवान सिंह कुशवाहा - योजना एवं विकास
15. अरुण शंकर प्रसाद - श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास
16. मदन सहनी - मत्स्य निदेशालय एवं पशु निबंधन
17. संतोष कुमार सुमन - लघु जल संसाधन
18. रमा निषाद - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
19. रत्नेश सादा - आपदा प्रबंधन
20. कुमार शैलेन्द्र - पथ निर्माण
21. शीला कुमारी - विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा
22. केदार प्रसाद गुप्ता - पर्यटन
23. जनक कुमार रोशन - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
24. सुनील कुमार - ग्रामीण कार्य
25. श्रेयसी सिंह - उद्योग, खेल
26. जमा खान - अल्पसंख्यक कल्याण
27. नन्दकिशोर राम - डेयरी, मत्स्य पशु संसाधन
28. शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल - ऊर्जा
29. प्रमोद कुमार - खान एवं भूतत्व, कला एवं संस्कृति
30. रेणु गुप्ता - समाज कल्याण
31 . मिथिलेश तिवारी - शिक्षा
32. रामपुकार प्रसाद - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
33. संजय कुमार सिंह - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
34. संजय कुमार - गन्ना उद्योग
35. दीपक प्रकाश - पंचायती राज
26/04/2026
भारत के पहले–पहले (संवैधानिक पदों पर)
पहले लोकसभा अध्यक्ष – जी. वी. मावलंकर
पहले राज्यसभा सभापति – डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
संविधान में उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद (63 से 71 तक)
अनुच्छेद 63 - भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64 - वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
अनुच्छेद 66- चुनाव का प्रावधान – लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
अनुच्छेद 67 - कार्यकाल – 5 वर्ष; त्यागपत्र राष्ट्रपति को, हटाने का प्रस्ताव
अनुच्छेद 68 - पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है।
अनुच्छेद 69- भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है।
अनुच्छेद 70 - संसद व्यवस्था करेगी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपलब्ध हों तो कौन कार्य करेगा।
अनुच्छेद 71 - विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है।
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the school
Telephone
Address
Patna