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01/06/2026
हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना...
माननीय न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी थाना कांड सं० - 318/19 धारा-302 भा०द०वि० में आरोपित अभियुक्त पिन्टु राय उर्फ पिन्टु कुमार यादव को धारा-302 भा०द०वि० के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
Home Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Sitamarhi Police
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