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07/04/2022

सतना जिले के रैगाव विंधानसभा व सिंहपुर थाना क्षेत्र भवर गांव में गेहूं की परेल से लगी आग खड़ी में लगी । स्थानीय ग्रामीणो की मदद से आग बुझाने का प्रयास जारी। सूचना के घण्टो बाद भी नही पहुंची फायर ब्रिगेड

07/04/2022

बिहटा गांव के चपकन हार से लगी 🔥 आग महदेवा टोला तक चली गई काफी किसानों का नुकसान हुआ है

28/03/2022

बिजली के खंभे से टकराया यात्रियों से भरा SpiceJet विमान, ज्यादा नुकसान नहीं, मामले की जांच के आदेश

Delhi: सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक खतरनाक हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली से जम्मू जा रहा यात्रियों से भरा स्पाइसजेट का एक विमान उड़ान से ठीक पहले बिजली के खंभे से टकरा गया। इससे विमान और खंभा दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये टक्कर पुशबैक के दौरान हुई, यानी जब विमान को यात्री टर्मिनल से रनवे पर ले जाया जा रहा था। इस मामले में स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, आज स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 160 दिल्ली और जम्मू के बीच संचालित होने वाली थी। पुशबैक के दौरान, राइट-विंग की ट्रेलिंग का कोना एक खंभे के निकट संपर्क में आ गया, जिससे एलेरॉन को नुकसान हुआ है। फ्लाइट को संचालित करने के लिए एक दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि घटना के बाद विमान को बदल दिया गया और यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई।

सोमवार को स्पाइसजेट ने गोरखपुर-वाराणसी सहित सात उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को किया था।स्पाइसजेट ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना UDAN के तहत गोरखपुर-वाराणसी फ्लाइट के अलावा, हैदराबाद-पुडुचेरी-हैदराबाद, वाराणसी-कानपुर-वाराणसी और वाराणसी-पटना तक की उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी की है। यह हवाई सेवा ‘उड़ान योजना’ के अन्तर्गत प्रारंभ की गई है।

28/03/2022

MP High Court: जबलपुर हाई कोर्ट ने ओबीसी मामले की आगामी सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की

जबलपुर। हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती के मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित कर दी है। ओबीसी आरक्षण विरोध में 23 याचिकाएं व ओबीसी के आरक्षण के समर्थन में 35 सहित कुल 58 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। प्रशासनिक न्यायमूर्ति शील नागू व एमएस भट्टी की युगलपीठ में पक्ष रखा गया।

इसलिए निरस्‍त कर दिया था आवेदन : सर्व प्रथम अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की ओर से उदय कुमार आधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई की गई। उक्त आवेदन प्रकरणों के ओआइसी द्वारा जून 2021 में दाखिल शपथ पत्र में कुछ असत्य जानकारी कोर्ट में दाखिल करने के सम्बन्ध में था। ओआइसी के विरूद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने हेतु दाखिल आवेदन को कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा प्रकरण में इन्टरवींनर नहीं है। इसलिए उक्त आवेदन पर कोर्ट विचार नहीं कर सकता।

राज्य सरकार को निर्देशित किया कि मेडिकल में ओबीसी के 27% आरक्षण के मान से दिए गए प्रवेश में 13% याचिका के निर्णयाधीन रहेगा : इसके बाद कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में पारित आदेश का अवलोकन किया व राज्य सरकार को निर्देशित किया कि मेडिकल में ओबीसी के 27% आरक्षण के मान से दिए गए प्रवेश में 13% याचिका के निर्णयाधीन रहेगा। शासन की ओर से महाधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि शासन द्वारा प्रकरणों में समुचित आवेदन दाखिल किया जाना है इसलिए कोर्ट ने उक्त प्रकरणों को 27 अप्रैल 2022 फाइनल सुनवाई नियत की है। बिसेन आयोग द्वारा कलेक्ट किए डाटा न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह व विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह के पक्ष रखा तथा इन्टरवीनर्स की ओर से उदय कुमार, परमानंद साहू, आरजी वर्मा व त्रिलोकी नाथ सोनकर ने पक्ष रखा। प्रकरणों की आगामी सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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